सूचना का अधिकार 2005 क्या है | Right Of Information Act 2005

 सूचना का अधिकार 2005 (Right Of Information Act) क्या है और इसकी क्या विशेषताएँ है और क्या उद्देश्य है व कैसे Apply करें सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र Indians website

सूचना का अधिकार 2005 क्या है


सूचना का अधिकार 2005 क्या है | Right Of Information Act 2005

किसी भी लोकतान्त्रिक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक होता है की वह वहाँ की जनता और प्रशासन के बीच पारदर्शिता रखे, भारत एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र है और इसी को ध्यान मे रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 19 (1) में  अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्थान दिया

 और साथ-साथ  जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया इसी प्रावधान को आगे बढ़ते हुए सूचना का अधिकार 2005 अस्तित्व में आया और इसने Tex भरने वाले प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया की वह सरकार से उसके कार्यकलापों के बारे में प्रश्न पुछ सकता है।


सूचना का अर्थ

                   सूचना का अर्थ है-सरकारी एजेंसी के पास किसी भी रूप में राखी सामग्री जैसे फाइलें , अभिलेख यथा निविदा, ठेका , अनुबंध पत्र, एम.ओ. यू, लॉग बुक्स अधिसूचना, जी आर, आदेश, यथा ईमेल , पत्र, राय, सुझाव, नमूने, इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में समग्रियाँ, तथा श्रव्य दृश्य सामग्रिया


सूचना के अधिकार के तहत आपके अधिकार

आप किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचनाएँ मांग सकते है केंद्र या राज्य सरकार के विभाग से, पंचयती राज संस्थाओं से, न्यायालय से, संसद तथा राज्य विधायिका से और अन्य संगठनों से एवं संस्थाओं से गैर-सरकारी संगठनो सहित जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, संघटित अधिकृत, नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित  है इसके तहत आप सूचना मांग सकते है व----

  • उनसे कुछ प्रश्न करने का अधिकार रखते है।
  • दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार रखते है
  • दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार रखते है
  • समग्रियों के नमूने लेने का अधिकार रखते है

सूचना के लिए कौन आवेदन कर सकता है

सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक सूचना के लिए आवेदन कर सकता है इसमे आयु से संबंध कोई प्रतिबंध नहीं है तथा एक या एक से अधिक व्यक्ति आवेदन कर सकते है ।


आपको सूचना कौन देगा

                              प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में एक या एक से अधिक अधिकारी नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए है ये जनसुचना अधिकारी नोडल आफिसर के तरह कार्य करते है आपको उनके पास आवेदन जमा कर सकते हैं।


आपके द्वारा मांगी गई सूचना के लिए निर्धारित समय 

जनसुचना अधिकारी से मांगी गई सूचना 30 दिनों के अंदर ही उपलब्ध करनी या अस्वीकार करनी होती है । किसी व्यक्ति विशेष के जीवन या स्वतन्त्रता से संबंध सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करनी होती है सहायक जनसुचना अधिकारी से मांगी गई सूचनाएँ 35 दिनों मे और यदि तीसरा पक्ष सामील हो तो 40 दिनों मे उपलब्ध करनी होती है




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